भीलवाड़ा/घुमन्तु दर्पण। पुरानी रंजिश के चलते महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में गंगापुर के अपर सेशन न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अनिता ने बिकराई निवासी आरोपी पति-पत्नी राजू उर्फ राजकुमार सुवालका (40) और रामू सुवालका (37) को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों आरोपियों पर 65-65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
खेत में काम कर रही महिला को बनाया निशाना
मामला 9 जुलाई 2024 का है। लाली देवी (45) अपने खेत पर काम कर रही थीं। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपी पति-पत्नी ने उनके साथ लाठियों से मारपीट की। इसके बाद उन पर ट्रैक्टर चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिवादी पिंटू सुवालका की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पक्ष द्वारा परिवार को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर परिवादी के पिता ने पूर्व में आत्महत्या कर ली थी।
इन धाराओं में हुई सजा
धारा 103(1)/3(5) BNS: आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास।
धारा 115(2)/3(5) BNS: 1 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना।
धारा 126(2) BNS: 1 माह की साधारण कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना।
मामले में राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेशचंद्र बापना तथा परिवादी की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र सुवालका ने पैरवी की।







