भीलवाड़ा/घुमन्तु दर्पण। वाहन स्वामियों के लिए राहत और सख्ती दोनों की खबर है। राज्य सरकार की बजट घोषणा-2026 के तहत परिवहन विभाग ने कृषि ट्रैक्टर और दुपहिया वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के नवीनीकरण पर लगने वाली विलंब शुल्क (पेनल्टी) में विशेष छूट देने के लिए एम्नेस्टी योजना लागू की है। वहीं, बिना वैध आरसी वाले वाहनों के खिलाफ जुलाई माह में विशेष अभियान चलाने की भी तैयारी की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि योजना के तहत दुपहिया वाहनों पर देरी से आरसी नवीनीकरण कराने पर लगने वाली पेनल्टी को अधिकतम ₹1,000 तक सीमित कर दिया गया है। इसी प्रकार कृषि ट्रैक्टरों के लिए एक वर्ष तक की देरी पर अधिकतम ₹2,500 तथा एक वर्ष से अधिक की देरी होने पर अधिकतम ₹5,000 शास्ति ही देय होगी।उन्होंने बताया कि यह एम्नेस्टी योजना 11 फरवरी 2026 से लागू है। इसके अंतर्गत अब तक जिले में 88 कृषि ट्रैक्टर और 231 दुपहिया वाहनों के स्वामियों को कुल ₹18.46 लाख से अधिक की पेनल्टी में राहत मिल चुकी है। योजना का लाभ केवल 30 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके बाद नियमानुसार पूरा विलंब शुल्क देना होगा।
डीटीओ ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जुलाई में विशेष जांच अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान बिना पंजीकरण अथवा एक्सपायर्ड आरसी के संचालित दुपहिया वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया जाएगा।उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे समय रहते अपने वाहनों का आरसी नवीनीकरण कराकर एम्नेस्टी योजना का लाभ उठाएं और अनावश्यक जुर्माने व कानूनी कार्रवाई से बचें।







